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Bhushan Power Case: JSW Steel ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की

BPSL के लेनदारों — जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं — ने भी पहले ही इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं।

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ईशिता आयान दत्त   
Last Updated- June 26, 2025 | 6:52 AM IST

JSW स्टील ने कर्ज में डूबी Bhushan Power  & Steel LTD (BPSL) के लिए उसकी समाधान योजना को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि 2 मई के फैसले को चुनौती देते हुए 25 जून को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।

BPSL के लेनदारों — जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं — ने भी पहले ही इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं।

2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से भारती पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए बनाई गई रिजॉल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया और कंपनी के लिक्विडेशन (विलय प्रक्रिया) का आदेश दिया। यह फैसला उस सौदे के चार साल बाद आया है, जब जेएसडब्ल्यू स्टील ने BPSL को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत खरीदा था।

इस फैसले के बाद BPSL के पुराने प्रमोटर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में एक अर्जी दाखिल की।

इसके जवाब में जेएसडब्ल्यू स्टील ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की। कंपनी का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार (रिव्यू) याचिका दाखिल करने की तय समय-सीमा अभी खत्म नहीं हुई है।

26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में NCLT में चल रही कार्रवाई पर “स्थिति यथावत” (status quo) रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक जेएसडब्ल्यू स्टील की ओर से दाखिल की जाने वाली रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं लेता।

अब सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद 14 जुलाई को फिर से खुलेगा। तभी इस मामले की अगली सुनवाई और फैसला होने की संभावना है।

First Published : June 26, 2025 | 6:52 AM IST