इस्पात मंत्रालय ने गुरुवार को इस्पात आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनमें गैर-क्यूसीओ ग्रेड के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता खत्म करना, कुछ इस्पात उत्पादों के लिए छूट की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाना और इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के तहत एक नई सरलीकृत पंजीकरण सुविधा शुरू करना शामिल है।
गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, मंत्रालय ने उन इस्पात ग्रेडों के आयात के लिए स्पष्टीकरण या एनओसी की आवश्यकता खत्म कर दी है जो किसी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। ऐसे सभी ग्रेड को अब एसआईएमएस पोर्टल पर मैप कर दिया गया है जिससे आयातक मंत्रालय की मंजूरी के बिना सीधे एसआईएमएस नंबर हासिल कर लेते हैं।
मंत्रालय ने निर्दिष्ट चैप्टर 73 इस्पात उत्पादों के लिए क्यूसीओ अनुपालन से पहले दी गई छूट में विस्तार किया है। 31 मार्च 2026 को या उससे पहले जहाज पर लादे गए माल आयात छूट के दायरे में आते रहेंगे।