प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ओडिशा के कुछ शहरों में 367 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि फर्जी निदेशकों के माध्यम से बेनामीदारों/ फर्जी कंपनियों के नाम पर की गई संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) का वर्ष 2018 में टाटा स्टील लिमिटेड ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) पूरा करने के बाद अधिग्रहण कर लिया था। ईडी ने बीएसएल, उसके प्रबंध निदेशक नीरज सिंगल और सहयोगियों पर ‘कई फर्जी कंपनियां’ बनाने का आरोप भी लगाया है।
बयान के मुताबिक इन लोगों ने कई कंपनियों की श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए धन को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्थानांतरित किया। इस धन को पूंजी के रूप में लगाने, संपत्ति खरीदने और अन्य व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए भेजा गया था जबकि कर्ज देने वाले बैंकों का यह इरादा नहीं था।