नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अकासा एयर को चेतावनी पत्र जारी किया है। यह उसके बेली कार्गो में लीथियम बैटरी सहित खतरनाक सामान की ढुलाई से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर जारी किया गया है। यह कार्रवाई पिछले कुछ महीनों के दौरान नियामक के साथ विमानन कंपनी के टकराव की श्रृंखला में नई घटना है।
नियामक ने 12 दिसंबर को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर ‘वार्षिक निगरानी निरीक्षण’ किया था। इस दौरान अकासा एयर में कई ‘गैर-अनुपालन’ पाए गए। ये गैर-अनुपालन विमान (खतरनाक सामान की ढुलाई) नियम, 2003 के उल्लंघन से जुड़े थे।
निरीक्षण के दौरान नियामक ने पाया कि लीथियम बैटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उचित जांच या बैटरी पावर के सत्यापन के बिना ही लिया जा रहा था। उसने नोट किया कि लीथियम बैटरी की कुछ खेप यात्री विमानों पर ले जाने के लिए स्वीकृत वजन की सीमा से ज्यादा थी। इसके अलावा खेप भेजने वाले का उचित संपर्क विवरण दर्ज नहीं किया गया था।
नियामक ने इन मामलों को लेकर विमानन कंपनी को सूचित किया। इसके बाद अकासा एयर ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने अपने उल्लंघनों को स्वीकार किया और नियामक को अपने सुधार कदमों के बारे में जानकारी दी।
विमानन कंपनी ने कहा कि उसने व्यापार साझेदारों (कार्गो एजेंटों) और कर्मचारियों को परिपत्र जारी किए हैं जिनमें नियमों का अनुपालन फिर से दोहराया हया है।
उसने कार्गो को मंजूरी देने वाले कर्मचारियों को सावधानी पत्र भी जारी किए हैं। नियामक ने अपने चेतावनी पत्र में कहा, ‘सुधार कदमों और अनिवार्य आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (अकासा) को हवाई मार्ग से खतरनाक सामान की ढुलाई के लिए लागू नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में अधिक सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है ताकि भविष्य में ऐसी चूक/उल्लंघन न हो।’ अकासा एयर ने इस मामले में बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।