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DGCA ने Air India पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना, बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर नहीं देने का है मामला

Air India ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय अन्य व्हीलचेयर पर बैठी अपनी पत्नी के साथ चलने लगे थे।

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दीपक पटेल   
Last Updated- February 29, 2024 | 11:36 PM IST

मुंबई हवाईअड्डे पर एक 80 वर्षीय यात्री की मौत होने के दो सप्ताह बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बीती 12 फरवरी को भारतीय मूल के अमेरिकी 80 वर्षीय बुजुर्ग को अनुरोध के बाद भी विमानन कंपनी की ओर से मुंबई हवाईअड्डे पर व्हीलचेयर नहीं दी गई जिसके बाद वह विमान से उतरकर पैदल ही टर्मिनल की ओर जाने लगे। कुछ मिनट बाद वह गिर गए और हृदयाघात से उनकी मौत हो गई।

जानकारी दी गई कि उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए दो व्हीलचेयर बुक की थी मगर विमान के निकास द्वार पर सिर्फ एक व्हीलचेयर ही मिल सकी। उन्होंने अपनी पत्नी को उस पर बिठा दिया और इंतजार करने के बजाय पैदल चलने लगे। मामले के बाद विमानन नियामक ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

डीजीसीए ने कहा सभी विमानन कंपनियों को इस बारे में एक परामर्श भी जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि जिन यात्रियों को विमान पर चढ़ने या उतरने के दौरान मदद की जरूरत होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर की व्यवस्था होनी चाहिए।

एयर इंडिया ने नियामक को 20 फरवरी को जवाब सौंपा था। कंपनी ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय अन्य व्हीलचेयर पर बैठी अपनी पत्नी के साथ चलने लगे थे। मगर नियामक के अनुसार विमानन कंपनी नियमों का अनुपालन करने में विफल रही।

First Published : February 29, 2024 | 10:57 PM IST