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DGCA ने Air India पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

पिछले साल भी Air India पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- November 07, 2023 | 5:50 PM IST

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मंगलवार को नागरिक उड्डयन जरूरतों (CAR) के उल्लंघन पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

विमानन रेगुलेटर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने साल 2010 में गाइडलाइन जारी की थीं, जिसका टाइटल था “बोर्डिंग से इनकार, फ्लाइट रद्द होने और फ्लाइट में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।”

फ्लाइट में व्यवधान, बोर्डिंग से इनकार, फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी जैसी स्थितियों में हवाई यात्रियों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन गाइडलाइन में समय के साथ बदलाव किया गया था।

DGCA ने मई 2023 से प्रमुख हवाई अड्डों पर घरेलू एयरलाइनों का निरंतर निरीक्षण किया। DGCA के बयान में लिखा है, इन निरीक्षणों में, यह पाया गया कि एयर इंडिया CAR प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था। नतीजतन, एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें CAR का अनुपालन न करने पर उनसे जवाब मांगा गया है।

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यह पहला मामला नहीं है जब CAR नियमों का पालन नहीं करने पर एयरलाइन को फटकार लगाई गई हो।

विमानन नियामक ने कहा, “पिछले साल, प्रमुख हवाई अड्डों पर इसी तरह के निरीक्षण किए गए थे, जिसमें एयर इंडिया द्वारा बोर्डिंग से इनकार पर CAR प्रावधानों का अनुपालन न करने का पता चला था। परिणामस्वरूप, इन उल्लंघनों के लिए एयर इंडिया पर 10,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।”

First Published : November 7, 2023 | 5:50 PM IST