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SBI बैंक फ्रॉड केस में अनिल अंबानी ने खारिज किए सभी आरोप

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CBI ने SBI की शिकायत पर RCOM और अनिल अंबानी के खिलाफ आपराधिक साजिश, ठगी और विश्वासघात के आरोप में तलाशी अभियान चलाया।

Last Updated- August 24, 2025 | 8:30 AM IST
Anil Ambani
Anil Amani

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के आवास पर छापा मारा, जो शनिवार दोपहर तक समाप्त हो गया था। अंबानी के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में शिकायत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने दर्ज की है और यह शिकायत 10 साल से भी पुरानी घटनाओं से संबंधित है। प्रवक्ता ने कहा कि बैंक की ओर से उठाए गए दावे को पहले ही संबंधित न्यायिक मंचों में चुनौती दी जा चुकी है।

प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि अनिल अंबानी सभी आरोपों से सख्ती से इनकार करते हैं और आवश्यकतानुसार खुद को न्यायालय में सुरक्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि SBI ने पहले ही अन्य पांच गैर-कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई वापस ले ली थी, लेकिन अनिल अंबानी को विशेष रूप से निशाना बनाया गया।

प्रवक्ता ने कहा, “अनिल अंबानी उस समय कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे और उनके पास दैनिक प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं थी। SBI ने अपने आदेश द्वारा अन्य निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी थी, बावजूद इसके अनिल अंबानी को अलग तरीके से निशाना बनाया गया।”

वर्तमान में, रिलायंस कम्युनिकेशन्स का प्रबंधन SBI के नेतृत्व वाले क्रेडिटर्स की समिति और रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की देखरेख में किया जा रहा है। यह मामला पिछले छह सालों से NCLT और उच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायिक मंचों में विचाराधीन है।

सीबीआई ने मुंबई स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (RCOM) और इसके निदेशक अनिल डी. अंबानी समेत कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आरोप है कि आरोपी लोगों ने आपराधिक साजिश रचकर RCOM के लिए SBI से क्रेडिट सुविधाएं ली और उनका गलत इस्तेमाल कर बैंक को 2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। आरोपों में लोन फंड का गलत इस्तेमाल या अन्यत्र स्थानांतरण, इंटर-कंपनी लोन लेनदेन, बिक्री इनवॉइस फाइनेंसिंग का दुरुपयोग, RCOM के बिलों की डिस्काउंटिंग रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड द्वारा, इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट के माध्यम से धन का संचालन, नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए कैपिटल एडवांस का राइट-ऑफ और काल्पनिक डेब्टर्स का निर्माण या राइट-ऑफ शामिल हैं। मामले को 21 अगस्त को दर्ज किया गया।

रिलायंस ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि श्री अंबानी ने SBI की घोषणा को उचित न्यायिक मंच पर चुनौती दी है और सभी आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हुए खुद को उचित तरीके से बचाव करेंगे। आरोपियों पर आपराधिक साजिश, ठगी और विश्वासघात जैसी अपराध करने का आरोप है।

CBI ने 22 अगस्त, 2025 को विशेष न्यायाधीश, CBI, मुंबई से तलाशी वारंट प्राप्त किए। तलाशी अभियान कंपनी के ऑफिस और अनिल अंबानी के आवासीय परिसर में शनिवार को चलाया गया।

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First Published - August 24, 2025 | 8:30 AM IST

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