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महाराष्ट्र नई गाड़ी खरीदने पर 15 फीसदी की टैक्स में मिलेगी छूट

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योजना का लाभ लेने के लिए वाहन को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) में स्क्रैप किया जाना चाहिए। वाहन मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट (CoD) मिलेगा, जिसकी वैधता 2 साल होगी।

Last Updated- April 02, 2025 | 8:28 PM IST
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पुराने वाहनों की बढ़ती समस्या और प्रदुषण पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने स्वेच्छा से पुराने वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन की खरीद पर 15 फीसदी कर छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जबकि आठ साल से कम पुरानी गाड़ियों पर 10 फीसदी रियायत देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फेसिलिटी (RVSF) में रजिस्टर्ड आठ साल के अंदर की गाड़ियां स्वेच्छा से स्क्रैप में देने पर 10 फीसदी की रियायत दी जाएगी । इसके अलावा 15 साल के अंदर गैर-परिवहन वाहनों को भी स्क्रैप में दिए जाने पर भी टैक्स में 10 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी । पहले, परिवहन (ट्रांसपोर्ट) वाहनों को 8 साल और गैर-परिवहन (नॉन-ट्रांसपोर्ट) वाहनों को 15 साल के भीतर स्क्रैप करने पर 10 फीसदी कर छूट दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 15 फीसदी कर छूट कर दिया गया है।

राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि योजना का लाभ लेने के लिए वाहन को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) में स्क्रैप किया जाना चाहिए। वाहन मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट (CoD) मिलेगा, जिसकी वैधता 2 साल होगी। सिर्फ उसी प्रकार के वाहन की खरीद पर कर छूट मिलेगी, जिसे स्क्रैप किया गया है जैसे, यदि दोपहिया वाहन स्क्रैप किया गया है, तो छूट केवल नए दोपहिया वाहन पर ही मिलेगी।

यह योजना सीमित समय के लिए लागू की गई । यह कर छूट अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन वर्षों तक मान्य होगी। सरकार का यह कदम पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने और ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार, प्रदूषण नियंत्रण और महाराष्ट्र के परिवहन ढांचे का आधुनिकीकरण होगा। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

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First Published - April 2, 2025 | 8:28 PM IST

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