कंपनी पर यह जुर्माना 2005 में मिलेनियम साइबरटेक के शेयरों में कारोबार के दौरान कथित रूप से ब्रोकर नियमों का उल्लंघन तथा धोखाधड़ीपूर्ण कारोबारी गतिविधियों के लिए लगाया गया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड :सेबी: ने कहा है कि इस मामले में जेपी कैपिटल स्टाक ब्रोकर के रूप में कारोबार करने के लिए े ईमानदारी व निष्पक्षता े के उंचे मानकों को कायम नहीं रख सकी।
सेबी ने धोखाधड़ीपूर्ण कारोबार के लिए सात लाख रपये तथा ब्रोकर नियमों के उल्लंघन के लिए तीन लाख रपये का जुर्माना लगाया है।
भाषा