सेबी ने उन्हें अगले आदेश तक जुटाये गये धन अथवा संपत्ति को कहीं और स्थानांतरित करने अथवा बेचने पर भी रोक लगा दी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड :सेबी: ने अपनी शुरआती जांच में पाया कि एमवीएल लिमिटेड बिना किसी जरूरी मंजूरी और पंजीकरण के सामूहिक निवेश योजना चला रही है।
भाषा