मद्रास उच्च न्यायालय ने स्कूल बस में मौजूद सुराख से गिरने के कारण के बाद छह साल की बच्ची की मौत के मामले में स्वत
एस श्रुति नाम की इस दूसरी कक्षा की छात्रा की मौत से चिंतित न्यायालय ने सरकार को दो हफ्तों के भीतर इन नियमों का मसौदा पेश करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल और न्यायमूर्ति टी एस शिवागनानम की पीठ ने कहा, अब समय आ गया है कि राज्य सरकार बच्चों को लाने ले जाने वाली स्कूल बसों को चलाने के मानदंड और शर्तों को तय करने के लिए एक नियम बनाए।
पीठ ने कहा, हमें लगता है कि स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थानों की बसों से स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए एक स्थायी समाधान ढ़ूंढ़ा जाना चाहिए।
न्यायालय ने कल इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पेश किए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की ओर से हादसे से संबंधित बस मालिक, चालक, सफाईकर्मी, स्कूल प्रतिनिधि और एक मोटर वाहन निरीक्षक को गिरफ्तार किए जाने की सूचना के बाद उन्हें पेशी से छूट दे दी गयी ।
जारी भाषा