अभियोजन पक्ष के अनुसार, मार्च 2010 में भीमपुरा थाना क्षेत्र में एक नहर के किनारे जयराम प्रसाद नाम के एक व्यक्ति की लाश मिली थी। इस मामले में मंगल और उमेश नाम के दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
अपर सत्र न्यायाधीश डीपीएन सिंह ने इस संबंध मंे दाखिल आरोप पत्र पर दोनों पक्षों को सुनने एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मंगल और उमेश को दोषी करार दिया और कल उन्हंे उम्रकैद की सजा सुना दी।
अदालत ने दोनों को 10-10 हजार रूपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है।