झारखंड की यह तदर्थ समिति न ही राज्य ओलंपिक संस्था और न ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। एनआरएआई ने झारखंड राइफल संघ :जेआरए: के बजाय तदर्थ संस्था को मान्यता दी है जबकि जेआरए राज्य ओलंपिक समिति और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।
जेआरए को सोसायटी पंजीकरण नियम 1860 के अंतर्गत मान्यता मिली हुई है जबकि 2012 में एनआरएआई द्वारा बनायी गयी तदर्थ समिति न तो राज्य ओलंपिक संस्था और न ही राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है।
आईओए के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी राष्ट्रीय महासंघ या संघ, राज्य या विभाग की किसी भी खेल इकाई को मान्यता नहीं दे सकता है जिसे किसी भी राज्य ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता नहीं मिली हुई हो।
जेआरए के महासचिव स्नजेश मोहन ठाकुर ने प्रेट्र से कहा, 2000 से मान्यता के लिये लगातार आग्रह के बाद जब हमने झारखंड राइफल संघ का गठन किया था, जिसे राज्य ओलंपिक संस्था और राज्य सरकार से मान्यता मिली हुई है, एनआरएआई ने अभी हमें मान्यता नहीं दी है।
जारी भाषा