ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) में प्रवर्तकों पुनीत गोयनका व सुभाष चंद्रा की तरफ से रकम की कथित हेराफेरी मामले में 10 जुलाई के आदेश में संशोधन की खातिर सेबी की अपील पर प्रतिभूति अपील पंचाट (SAT) गुरुवार को सुनवाई करेगा।
राहत की मांग वाली ज़ी के प्रवर्तकों की अपील खारिज करते हुए पंचाट ने सेबी से कहा था कि वह उन्हें सुनवाई का मौका दे और किसी तरह के पक्षपात को दूर करने के लिए दूसरे पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति जांच के लिए करे।
सेबी (SEBI) ने अपनी अपील में एक अलग पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति को लेकर निर्देश में संशोधन की मांग की है। यह अपील सेबी में पूर्णकालिक सदस्य की रिक्तियों के बीच की गई है। ज़ी मामले में अंतरिम आदेश जारी होने के बाद से चार पूर्णकालिक सदस्यों में से एक रिटायर हो गए जबकि इस महीने एक और सदस्य का रिटायरमेंट होना है।
दो पूर्णकालिक सदस्य में से एक अश्विनी भाटिया ने ज़ी प्रवर्तकों के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया था और अप्रैल में एस्सेल समूह की फर्म शिरपुर गोल्ड के मामले में भी आदेश दिया था।
मामले से जुड़े एक अन्य पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित निपटान आदेश अप्रैल में मंजूर किया था, जो इनसाइडर ट्रेडिंग और कीमत संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा न करने से संबंधित था। सेबी ने आदेश पारित करने के लिए नारायण या अन्य अधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति चाही है।