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दूध में प्रोटीन बाइंडर मिलाने की अनुमति नहीं: FSSAI

एफएसएसएआई ने एक विज्ञप्ति में कहा है, ‘लगभग हर डेरी उत्पाद में अद्वितीय और बेहतर स्वीकृत बनावट व अन्य संवेदी विशेषताएं शामिल होती हैं।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- October 05, 2023 | 9:49 PM IST

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने गुरुवार को साफ किया कि दूध और दुग्ध उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर या किसी अन्य मिश्रण को मिलाने की अनुमति नहीं है।

प्राधिकरण ने कहा है कि खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य मिश्रण) नियम, 2011 के परिशिष्ट-ए में वर्गीकृत पदार्थों को ही दूध और दुग्ध उत्पादों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

एफएसएसएआई ने एक विज्ञप्ति में कहा है, ‘लगभग हर डेरी उत्पाद में अद्वितीय और बेहतर स्वीकृत बनावट व अन्य संवेदी विशेषताएं शामिल होती हैं। ऐसे में दूध और दुग्ध उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर जैसे किसी बाइंडिंग सामग्री को दूध व दुग्ध उत्पादों में शामिल करके उसकी बनावट या संवेदी मानदंडों को संशोधित करने करने की जरूरत नहीं है।’

First Published : October 5, 2023 | 9:33 PM IST