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हीरो मोटोकॉर्प को 17 करोड़ का GST नोटिस, कंपनी ने कहा- कानून के तहत विचार करने लायक नहीं

कंपनी ने कहा कि नोटिस के अनुसार कर के रूप में 9,38,66,513 रुपये की मांग की गई है। ब्याज के रूप में 7,32,15,880 रुपये और जुर्माने के तहत 93,86,651 रुपये की मांग की गई है।

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भाषा   
Last Updated- August 18, 2024 | 9:48 PM IST

हीरो मोटोकॉर्प को दिल्ली जीएसटी अधिकारियों से 17 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग को लेकर नोटिस मिला है। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ने रविवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी को दिल्ली सरकार के जीएसटी (माल एवं सेवा कर) अधिकारी के कार्यालय से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अस्वीकृति के मामले में 17 अगस्त, 2024 को एक आदेश प्राप्त हुआ है।

कंपनी ने कहा कि नोटिस के अनुसार कर के रूप में 9,38,66,513 रुपये की मांग की गई है। साथ ही ब्याज के रूप में 7,32,15,880 रुपये और जुर्माने के तहत 93,86,651 रुपये की मांग कीगई है। कंपनी के अनुसार उसके आकलन के आधार पर कर की मांग कानून के तहत विचार करने लायक नहीं है।

हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि कंपनी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा जीएसटी प्रावधानों के अनुसार है। हालांकि आपूर्तिकर्ता के गैर-अनुपालन के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया है और इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कंपनी मामले में अपील दायर करने सहित उचित कदम उठाएगी। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि इससे कंपनी के वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

First Published : August 18, 2024 | 9:48 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)