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झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी के लिए देना होगा स्व प्रमाणित फॉर्म

Last Updated- December 11, 2022 | 9:40 PM IST

झारखंड सरकार ने लोगों को पेट्रोल की खपत पर हर महीने 250 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है जिसे लाभार्थियों द्वारा स्व प्रमाणन से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार के खाद्य, लोक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग में नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इच्छुक लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में सब्सिडी की रकम पाने के लिए हर महीने स्वंय से प्रमाणित फॉर्म जमा कराना होगा। अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, ‘यदि कोई पंजीकृत लाभार्थी फरवरी में स्व प्रमाणित फॉर्म जमा कराता है तो उसके खाते में रकम 10 मार्च तक डाली जाएगी। यही चक्र हर महीने चलेगा और पैसा उसके अगले महीने 10 तारीख से पहले खाते में डाल दिया जाएगा। लाभार्थी को स्व प्रमाणित फॉर्म में यह बताना होगा कि पंजीकृत दोपहिये का इस्तेमाल उस महीने किया गया है।’
दिसंबर, 2021 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में राशन कार्ड धारकों के लिए पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की घोषणा की थी। सब्सिडी की सीमा हर महीने 10 लीटर पेट्रोल या 250 रुपये तक सीमित है। इस प्रकार वाहन ईंधन पर लक्षित सब्सिडी की पेशकश करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। सब्सिडी की योजना झारखंड सरकार के खाद्य, लोक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा चलाई जाएगी। इच्छुक लाभार्थियों को पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए सीएमसपोर्ट ऐप पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा। यह ऐप राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शामिल किए गए ऐसे गरीब लोगों के राशन कार्ड को लिंक करने के लिए बनाया गया है जो अपने दोपहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 20 जनवरी को ऐप लॉन्च करने के बाद पहले 24 घंटे के भीतर योजना के लिए 16 हजार आवेदन स्वीकृत किए गए।

First Published - January 25, 2022 | 11:34 PM IST

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