facebookmetapixel
दिसंबर में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 4 महीने की ऊंचाई पर, महंगाई भी बढ़ीBudget 2026: बीमा उद्योग ने कर लाभ और प्रीमियम सीमा बढ़ाने की मांग की, सुरक्षा और स्वास्थ्य पॉलिसियों पर फोकसभारत में बागवानी फसलें अनाज को पछाड़ रही, फल व सब्जियों की खेती में तेजीअमेरिकी सीनेटर ने व्यापार वार्ता में तेजी लाने का आह्वान किया और दाल आयात पर जोर दियाभारत है निवेश के लिए अमेरिका के बाद सबसे पसंदीदा ठिकाना, विदेशी और घरेलू CEO आर्थिक वृद्धि में आशावादीफिक्की का तिमाही विनिर्माण सूचकांक उच्चतम स्तर पर, 91% फर्मों ने उत्पादन वृद्धि या स्थिरता की उम्मीद जताईसेंट्रल रजिस्ट्री पर केंद्र को मिलेगा नियंत्रण! सरफेसी ऐक्ट 2002 में संशोधनों पर विचार कर रही सरकारभारत में निवेश का भरोसा बढ़ा, महाराष्ट्र और आंध्र में बड़ी कंपनियों ने किए करोड़ों के समझौतेभारत-ईयू अगले सप्ताह ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा के करीब: उर्सुलाराजमार्ग भूमि मुआवजे में कमियां, NH अधिनियम ढांचे पर फिर से विचार करे केंद्र सरकार

बिल्कीस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द पीठ गठित करने का आग्रह खारिज

Last Updated- December 14, 2022 | 5:33 PM IST

बिल्कीस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द पीठ गठित करने का आग्रह खारिज
PTI / नयी दिल्ली  December 14, 2022

14 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बिल्कीस बानो की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए नयी पीठ का जल्द गठन करने के अनुरोध को बुधवार को खारिज कर दिया

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ से बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने अनुरोध किया कि मामले पर सुनवाई के लिए एक अन्य पीठ का गठन किए जाने की आवश्यकता है।

सीजेआई ने कहा, ‘‘रिट याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा। कृपया एक ही चीज का जिक्र बार-बार मत करिए। यह बेहद चिढ़ पैदा वाली बात है। ’’

अधिवक्ता ने कहा कि याचिका मंगलवार के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं की गई।

सीजेआई ने कहा कि इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी ने मंगलवार को बानो द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली पीठ ने आदेश दिया था, ‘‘यह मामला एक ऐसी पीठ के समक्ष रखा जाए, जिसमें हम में से एक न्यायाधीश शामिल नहीं हो।’’ हालांकि, उन्होंने न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के सुनवाई से खुद को अलग करने के पीछे किसी कारण का उल्लेख नहीं किया।

सीजेआई को अब बानो के मामले की सुनवाई के लिए एक नयी पीठ का गठन करना होगा जिसमें न्यायमूर्ति त्रिवेदी शामिल न हो।

बानो ने उच्चतम न्यायालय एक और याचिका दायर की है जिसमें उसने 11 दोषियों की सजा माफ करने की अर्जी पर गुजरात सरकार से विचार करने के लिए कहने संबंधी आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया है।

समीक्षा याचिका को भी मंगलवार को न्यायमूर्ति रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष विचार के लिए पेश किया गया था। समीक्षा याचिका पर आदेश अभी अपलोड नहीं किया गया है।

शीर्ष न्यायालय दोषियों की रिहाई के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाउल, लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूप रेखा वर्मा और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की जनहित याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई कर रहा है।

गुजरात सरकार ने मामले में सभी 11 दोषियों की सजा माफ कर दी थी और उन्हें इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था।

बानो से गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त बानो की उम्र 21 साल थी और वह पांच महीने की गर्भवती थी।

मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी और उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र की एक अदालत में स्थानांतरित की थी।

मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। बाद में बंबई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी सजा बरकरार रखी थी।

मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोग 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से रिहा हुए थे। गुजरात सरकार ने राज्य की सजा माफी नीति के तहत इन दोषियों को रिहा करने की अनुमति दी थी।

भाषा

गोला पवनेश

First Published - December 14, 2022 | 12:03 PM IST

संबंधित पोस्ट