दिल्ली में कारोबारियों को रिफंड देने में हो रही देरी पर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को समय से रिफंड देने के निर्देश दिए हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी व वैट कानून के हिसाब से कारोबारियों को 60 दिन के भीतर रिफंड मिलने चाहिए।
हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में दिल्ली व्यापार व कर विभाग के आयुक्त को याचिकाकर्ता व अन्य के साथ बैठक कर समय सीमा में रिफंड मामले निपटाने का आदेश दिया था। दिल्ली व्यापार व कर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा देखने में आ रहा है कि वार्ड स्तर पर काफी रिफंड के मामले समय सीमा बीतने के बाद भी लंबित है। रिफंड में हो रही देरी के कारण संबंधित कारोबारी को 6 फीसदी दर से ब्याज भी देना पड़ता है जिससे विभाग पर ब्याज का आर्थिक बोझ पडेगा। इस स्थिति से बचने और रिफंड में देरी की समस्या दूर करने के लिए विभाग के आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रिफंड जारी करने के निर्देश दिए हैं। मिशन मोड पर लंबित रिफंड मामलों को निपटाया जाए। समय से रिफंड जारी नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
