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सरकारी नौकरी करने वाले दें ध्यान! PFRDA ने UPS को लेकर दिया नया अपडेट, जल्द कर लें यह जरूरी काम

अब तक 31,500 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी UPS योजना को चुन चुके हैं; सरकार ने एक खास सुविधा भी दी है, जिसमें कर्मचारी UPS से वापस NPS में जा सकते हैं

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अमित कुमार   
Last Updated- September 19, 2025 | 8:53 PM IST

UPS deadline 2025: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों से अपील की है कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए अपने फॉर्म जल्द से जल्द जमा करें। ऑनलाइन पोर्टल में कुछ तकनीकी दिक्कतों की खबरों के बाद यह सलाह दी गई है। अगर पोर्टल में परेशानी हो तो कर्मचारी ऑफलाइन तरीके से भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस योजना की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है।

UPS क्या है और कौन कर सकता है आवेदन?

UPS एक ऐसी योजना है जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का वादा करती है। इसे 1 अप्रैल 2025 से शुरू किया गया था। इस योजना के लिए वे कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं जो 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच केंद्रीय सरकार की नौकरी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा, जो कर्मचारी पहले NPS में थे और अब UPS में जाना चाहते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिन कर्मचारियों पर बर्खास्तगी, अनिवार्य रिटायरमेंट या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, वे इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकते।

कितने कर्मचारी जुड़े?

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 31,500 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी UPS योजना को चुन चुके हैं। सरकार ने एक खास सुविधा भी दी है, जिसमें कर्मचारी UPS से वापस NPS में जा सकते हैं। यह विकल्प रिटायरमेंट से एक साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट से तीन महीने पहले तक चुना जा सकता है।

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UPS के फायदे

UPS में कई आकर्षक फायदे हैं। अगर कर्मचारी ने 25 साल की नौकरी पूरी की है तो उसे पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। कम से कम 10 साल की नौकरी करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके जीवनसाथी को आखिरी पेंशन का 60 फीसदी परिवार पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा, महंगाई भत्ते की तरह महंगाई राहत भी दी जाएगी। हर छह महीने की नौकरी के लिए 10 फीसदी वेतन का एकमुश्त भुगतान भी होगा। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी जैसे फायदे भी मिलेंगे।

UPS बनाम NPS

UPS में निश्चित आय की गारंटी है, जबकि NPS में रिटर्न बाजार पर निर्भर करते हैं। NPS में टैक्स छूट के फायदे भी ज्यादा हैं। कर्मचारियों को यह सोच-समझकर चुनना होगा कि उनके लिए क्या बेहतर है। PFRDA ने सलाह दी है कि कर्मचारी आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि रिटायरमेंट की योजना पक्की हो सके।

First Published : September 19, 2025 | 8:45 PM IST