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FASTag Annual Pass: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्राइवेट कार, जीप और वैन के लिए FASTag Annual Pass शुरू कर दिया है। यह पास 15 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। इसके जरिए वाहन चालक एक साल तक या अधिकतम 200 यात्राओं तक (जो भी पहले पूरा हो) राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) पर बिना हर बार टोल चुकाए सफर कर सकेंगे।
मंत्रालय के मुताबिक, यह पास केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और नेशनल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मान्य होगा। जहां टोल प्लाजा राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाते हैं (जैसे स्टेट हाईवे, लोकल रोड या पार्किंग), वहां यह सामान्य FASTag की तरह ही काम करेगा और वहां तय शुल्क देना होगा।
यह योजना सिर्फ गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन) के लिए है।
इसके लिए नया टैग नहीं लेना होगा, यह आपके पहले से सक्रिय FASTag से जुड़ जाएगा।
यह पास ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी यह सिर्फ उसी गाड़ी के लिए मान्य होगा जिसकी आरसी से लिंक किया गया है।
रोज़ाना यात्रा करने वालों के लिए यह काफी सुविधाजनक है क्योंकि बार-बार रिचार्ज करने की झंझट खत्म हो जाएगी।
नहीं। अगर आपके पास पहले से FASTag है तो नया लेने की जरूरत नहीं है। बस यह ध्यान रखना होगा कि FASTag सही तरीके से वाहन पर लगा हो, मान्य रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा हो और ब्लैकलिस्ट न हो।
कीमत: साल 2025-26 के लिए पास का शुल्क ₹3,000 तय किया गया है।
कहां से खरीदें: यह पास राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप या एनएचएआई की वेबसाइट से लिया जा सकता है।
पास को एक्टिवेट करने के लिए वाहन और उससे जुड़े FASTag की जांच की जाएगी। सफल वेरिफिकेशन के बाद उपयोगकर्ता को वर्ष 2025–26 के लिए ₹3,000 का भुगतान करना होगा। पेमेंट कन्फर्म होने पर FASTag 2 घंटे के भीतर एक्टिवेट हो जाएगा।