कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बुधवार को साफ किया कि नौकरी छोड़ने के बाद लोग अपने भविष्य निधि (PF) खाते से 75 फीसदी रकम तुरंत निकाल सकते हैं। वहीं, अगर कोई एक साल तक बेरोजगार रहता है, तो वह पूरा पैसा निकाल सकता है।
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “नौकरी छोड़ते ही 75 फीसदी रकम तुरंत निकाली जा सकती है और एक साल तक बेरोजगार रहने के बाद पूरा पैसा निकाला जा सकता है। पहले बार-बार निकासी करने से सेवा में रुकावट आती थी, जिसके कारण कई पेंशन केस खारिज हो जाते थे। अंतिम निपटान के समय कर्मचारियों के पास बहुत कम पैसे बचते थे।”
EPFO की ओर से सोमवार को घोषित नए निकासी नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि नए नियमों के तहत नौकरी छोड़ने वालों को अब PF का पूरा पैसा निकालने के लिए दो महीने की जगह 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए EPFO ने यह स्पष्टीकरण जारी किया।
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नए नियम कर्मचारियों को पेंशन के लिए योग्य बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, “25 फीसदी रकम को एक साल तक रोकने का मकसद यह है कि पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की सेवा अवधि में कोई रुकावट न आए।”
Also Read: PPF Update: नौकरी के कारण बदल रहे हैं शहर? ऐसे करें अपना PPF अकाउंट भी ट्रांसफर
उन्होंने आगे कहा, “PF निकासी नियमों को अब और आसान कर दिया गया है। अगर कोई अपनी नौकरी खो देता है, तो वह 75 फीसदी रकम तुरंत निकाल सकता है और एक साल बाद पूरा पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। इन बदलावों से कर्मचारी की सेवा निरंतरता बनी रहेगी और उनकी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।”
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, ये बदलाव EPFO के डेटा के आधार पर किए गए हैं। डेटा से पता चला कि 50 फीसदी PF सदस्यों के पास अंतिम निपटान के समय 20,000 रुपये से भी कम रकम थी। साथ ही, 75 फीसदी पेंशन निकासी चार साल के योगदान के भीतर हो रही थी।
सूत्रों ने बताया, “EPFO का डेटा दिखाता है कि दो महीने की बेरोजगारी के बाद लोग पूरा PF का पैसा निकाल लेते हैं और फिर दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू करते हैं। इससे सर्विस के अंत में उनके पास बहुत कम पैसे बचते हैं और वे पेंशन के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं। अब निकासी नियमों को एक समान और आसान कर दिया गया है, जिससे बिना अतिरिक्त कागजात के पैसे निकालना आसान होगा।”
अधिकारियों ने बताया कि नए निकासी नियम अगले एक से दो महीने में लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षा, बीमारी, आवास और विशेष परिस्थितियों के लिए निकासी में भी कुछ छूट दी जाएगी।