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EPFO ने किया आगाह- PF का किया गलत इस्तेमाल तो ब्याज समेत होगी वसूली

ईपीएफओ ने फर्जी दावों को लेकर चेताया, कहा — गलत कारणों से निकासी पर वसूली, जुर्माना और भविष्य में अग्रिम निकासी पर रोक लगेगी

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अमित कुमार   
Last Updated- September 30, 2025 | 3:19 PM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से चेतावनी जारी की है कि सदस्य यदि गलत या असमर्थित कारणों से भविष्य निधि (PF) निकालते हैं, तो उस राशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी। साथ ही दंड और भविष्य में एडवांस लेने पर रोक भी लग सकती है। यह कदम ईपीएफओ की चल रही मुहिम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य अपनी पीएफ बचत का उपयोग केवल तय उद्देश्यों के लिए ही करें।

क्यों सख्त हो रहा है EPFO

पीएफ फंड वेतनभोगी कर्मचारियों की रिटायरमेंट योजना का अहम हिस्सा है। ईपीएफ स्कीम के तहत निकासी केवल कुछ परिभाषित परिस्थितियों में ही की जा सकती है, जैसे:

  • सेवानिवृत्ति या सुपरएनुएशन
  • विवाह
  • उच्च शिक्षा (स्वयं या बच्चों की)
  • चिकित्सा आपात स्थिति
  • मकान की खरीद या निर्माण

ईपीएफओ का यह रिमाइंडर दुरुपयोग रोकने का उपाय है। कई सदस्य मान लेते हैं कि सामान्य कारण बताकर पीएफ निकाला जा सकता है, लेकिन नियम स्पष्ट हैं — हर दावे के लिए उचित दस्तावेज और निर्धारित उद्देश्य जरूरी है।

गलत निकासी पर क्या होगी सजा

ईपीएफ स्कीम की धारा 68B(11) में फर्जी दावों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है:

  • निकाली गई राशि की ब्याज सहित वसूली
  • तीन साल तक कोई नया एडवांस नहीं मिलेगा
  • जब तक दुरुपयोग की गई राशि पूरी नहीं चुकाई जाती, आगे की निकासी पर रोक

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा — “आपका पीएफ आपकी जीवनभर की सुरक्षा ढाल है।”

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सही तरीके से पीएफ कैसे निकालें

ईपीएफओ ने अपने UAN पोर्टल के जरिए प्रक्रिया को सरल किया है। सदस्य सुनिश्चित करें कि:

  • सक्रिय UAN रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक हो
  • आधार-लिंक्ड eKYC पूरी हो
  • बैंक विवरण व IFSC कोड अपडेट हों
  • 5 साल से कम सर्विस पीरियड होने पर पैन लिंक हो

निकासी के प्रमुख फॉर्म:

  • फॉर्म 19 – अंतिम सेटलमेंट
  • फॉर्म 10-C – पेंशन निकासी लाभ
  • फॉर्म 31 – आंशिक निकासी

नई निकासी सीमा

जून 2025 से ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इससे छोटे दावे ऑनलाइन निपटाए जा सकेंगे, हालांकि सख्त अनुपालन नियम अब भी लागू रहेंगे।

First Published : September 30, 2025 | 3:19 PM IST