प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के सेवानिवृत्त ग्राहकों को अतिरिक्त पेंशन लाभ की पेशकश की है। यह योजना उन लोगों पर लागू होगी, जो कम से कम 10 साल की सेवा करने के बाद 31 मार्च 2025 या उसके पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। अगर ग्राहक की मृत्यु हो गई है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी इन लाभों के पात्र होंगे।
नई घोषणा के मुताबिक यूपीएस में मिलने वाले लाभ मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत मिल रहे लाभों के अतिरिक्त होंगे। इसे चुनने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने पर पूर्ण की गई हर 6 महीने की नौकरी के लए अंतिम मूल वेतन और उस पर महंगाई के दसवें हिस्से का एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
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साथ ही एनपीएस के तहत मासिक टॉप-अप राशि की गणना स्वीकार्य यूपीएस भुगतान और महंगाई राहत (डीआर) से एनपीएस के तहत प्राप्त पेंशन राशि को घटाकर की जाती है।
इसमें कहा गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लागू पीपीएफ दरों के अनुसार साधारण ब्याज भी दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों या उनके जीवनसाथी के लिए दावा करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2025 है।
वित्त मंत्रालय ने जनवरी में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अधिसूचित की थी, जो सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन का वादा करती है। यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और जो यह विकल्प चुनते हैं।
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अधिसूचना के अनुसार पूरी तरह सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत होगी।