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SEBI ने आरएचएफएल कोष हेराफेरी मामले में दो इकाइयों को 52 करोड़ रुपये का मांग नोटिस दिया

नियामक ने इन इकाइयों को चेतावनी दी कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर लिए जाएंगे।

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भाषा   
Last Updated- November 13, 2024 | 6:12 AM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से कोष की अवैध तरीके से हेराफेरी के मामले में दो इकाइयों पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर 52 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा।

नियामक ने इन इकाइयों को चेतावनी दी कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर लिए जाएंगे। सेबी ने मामले में मोहनबीर हाई-टेक प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजे। नियामक ने इस साल अगस्त में लगाए गए जुर्माने को अदा करने में विफल रहने के बाद इन संस्थाओं को नोटिस भेजा।

सेबी ने दो अलग-अलग नोटिस में इन दोनों इकाइयों को 15 दिनों के भीतर 26-26 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है।

First Published : November 13, 2024 | 6:12 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)