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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से कोष की अवैध तरीके से हेराफेरी के मामले में दो इकाइयों पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर 52 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा।
नियामक ने इन इकाइयों को चेतावनी दी कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर लिए जाएंगे। सेबी ने मामले में मोहनबीर हाई-टेक प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजे। नियामक ने इस साल अगस्त में लगाए गए जुर्माने को अदा करने में विफल रहने के बाद इन संस्थाओं को नोटिस भेजा।
सेबी ने दो अलग-अलग नोटिस में इन दोनों इकाइयों को 15 दिनों के भीतर 26-26 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है।