म्युचुअल फंड

विदेश में ट्रेनिंग या सैर-सपाटा? म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के ‘वित्तीय फायदों’ पर लगी रोक

उद्योग संगठन ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसके लिए एक उचित रोकथाम की व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया है।

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अभिषेक कुमार   
Last Updated- July 28, 2024 | 10:09 PM IST

एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) ने फंडों और फंड वितरकों को भेजे पत्र में कहा है कि कुछ खास म्युचुअल फंड वितरक (MFD) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बहाने अपने उप- वितरकों के लिए विदेशी दौरों की पेशकश कर रहे हैं। ऐसा करने के खिलाफ स्पष्ट दिशा-निर्देश पहले से ही लागू हैं।

उद्योग संगठन ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसके लिए एक उचित रोकथाम की व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया है।

एम्फी के पत्र में कहा गया है, ‘यह पाया गया है कि विदेशी यात्राओं या विदेशी पर्यटन स्थलों के सैर-सपाटों के माध्यम से अधिक बिजनेस जुटाने के तहत वितरकों/उप-वितरकों को रोकने के लिए एम्फी के स्पष्ट दिशा-निर्देश पहले से हैं। इस के बावजूद कुछ म्युचुअल फंड वितरकअभी भी ऐसे प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रहे हैं।’

फंड वितरकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने पहले भी कई बार नियामक का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि म्युचुअल फंडों ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन के रूप में अपने प्रमुख बिजनेस पार्टनरों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए थे।

पहले जनवरी में और फिर अप्रैल में कुछ मामले सामने आने के बाद एम्फी ने फंडों को ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए पत्र लिखा था। यह संभवतः पहली बार है कि म्युचुअल फंड वितरकों ने अपने उप-वितरकों के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जो सामने आए।

कुछ वितरण फर्म लाभ- साझेदारी के तहत उप-वितरक नियुक्त करती हैं। इस महीने के शुरू में सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने स्पष्ट किया था कि यह कहना ठीक नहीं है कि फंड वितरकों का नियमन सेबी नहीं करता है। उन्होंने कहा कि वितरक भी कर्मचारी की तरह फंडों के एजेंट होते हैं। इसलिए अगर गलत बिक्री या झूठा विज्ञापन किया जाता है तो उसके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा, ‘अगर एजेंट कुछ ऐसा करता है जिसे करने की अनुमति फंड को नहीं है तो इसके लिए फंड जिम्मेदार है और हम उनके खिलाफ अपने नियम लागू करेंगे।’

जुलई 2024 में जारी चेतावनी पत्र के साथ साथ एम्फी ने फंड वितरकों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि वे किसी दूसरे देश में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित नहीं कर सकते। इनमें यह भी कहा गया है कि फंड अपने कर्मचारियों या उप-वितरकों के प्रदर्शन को पुरस्कृत करने और मान्यता देने के लिए फंड वितरकों के किसी भी प्रशिक्षण या मान्यता कार्यक्रम को प्रायोजित या वित्तपोषित नहीं कर सकते हैं।

First Published : July 28, 2024 | 10:09 PM IST