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Paytm Payments Bank: RBI की डेडलाइन से पहले BSE ने इनवेस्टर्स के लिए जारी किए निर्देश

BSE ने कहा है कि अगर इनवेस्टर्स अपने ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ केवल Paytm Payments Bank के खाते से रजिस्टर्ड हैं तो 15 मार्च के बाद उन इनवेस्टर्स को दिक्कत हो सकती है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- March 13, 2024 | 1:45 PM IST

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank, PPBL) पर लगाए गए प्रतिबंध की आखिरी तारीख नजदीक है। इस बीच, BSE ने PPBL से जुड़े निवेशकों के लिए जरूरी निर्देश जारी किया है।

क्या कहा BSE ने?

BSE ने निवेशकों से कहा है कि जिन लोगों ने अपने स्टॉक ब्रोकर्स के साथ केवल Paytm Payments Bank खाते रजिस्टर किए हैं, वह सभी किसी अन्य बैंक के साथ खोले गए अकाउंट को रजिस्टर करा लें। बीएसई ने ये काम 15 मार्च से पहले पूरा करने को कहा है, जिससे की निवेशकों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

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बीएसई ने कहा है कि अगर इनवेस्टर्स अपने ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खाते से रजिस्टर्ड हैं तो 15 मार्च के बाद उन इनवेस्टर्स का सिक्योरिटी मार्केट्स में लेनदेन प्रभावित हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, निवेशकों को अपने बैंकिंग अरेंजमेंट्स का रिव्यू करने की सलाह दी गई है। साथ ही अन्य बैंकों के साथ एडिशनल बैंक अकाउंट एड करने को कहा गया है।

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RBI ने लगाया था Paytm Payments Bank पर प्रतिबंध

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों और कारोबारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जमा एवं निकासी से जुड़े लेनदेन समेत अपने ज्यादातर कामकाज बंद करने के लिए 15 मार्च तक की मोहलत दी थी।

आरबीआई ने स्पष्ट किया था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च के बाद यूपीआई सहित किसी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा। पहले इसकी समयसीमा 29 फरवरी तय की गई थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को प्रवर्तन एजेंसियों या न्यायिक अधिकारियों द्वारा फ्रीज किए गए खातों को छोड़कर अपने सभी खातों और वॉलेट्स से अपनी समूची उपलब्ध रा शि निकालने का निर्देश दिया था।

First Published : March 13, 2024 | 11:53 AM IST