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अनिल कपूर की फोटो, आवाज और डायलॉग ‘झकास’ का कर रहे इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान

कोर्ट ने कहा कि किसी को भी अनिल कपूर की स्पष्ट सहमति के बिना उसका नाम, इमेज, वाइस, हस्ताक्षर या इससे मिलती-जुलती हुई चीज का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- September 20, 2023 | 3:41 PM IST

अभी तक अमिताभ बच्चन के साथ ही ऐसा था कि उनके बिना परमिशन के आप उनकी इमेज यानी फोटो, आवाज या उनकी जैसी पर्सनालिटी का उपयोग कर सकते थे, लेकिन अब एक और बॉलीवुड अभिनेता का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। अब, अनिल कपूर की स्पष्ट अनुमति के बिना उनके नाम, इमेज, आवाज और ओवरऑल व्यक्तित्व का उपयोग करने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी।

बता दें कि अपने नाम का मिसयूज रोकने के लिए अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से लगाया गया यह प्रतिबंध बड़े पैमाने पर लोगों, सोशल मीडिया चैनलों और वेबसाइटों पर लागू होता है।

KBC गेम शो के बाद अमिताभ बच्चन ने किया था केस

ज्यादातर मामलों में, लोग अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ऐक्टर्स और उनके द्वारा निभाए गए पॉपुलर कैरेक्टर्स की इमेज का उपयोग करते हैं। यह अमिताभ बच्चन द्वारा दायर मामले में किया गया था, जहां उनकी इमेजऔर आवाज का इस्तेमाल ऐप डेवलपर्स द्वारा लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) के साथ जोड़कर लॉटरी आयोजित करने के लिए अवैध रूप से किया गया था।

आखिर अनिल कपूर ने क्यों किया केस?

कपूर का मुकदमा उनके नाम के शॉर्ट फॉर्म AK से लेकर उनके पूरे करियर में निभाए गए पॉपुलर कैरेक्टर्स के नाम तक फैला हुआ है। इसमें ‘लखन’, ‘मिस्टर इंडिया’ और ‘नायक’ शामिल हैं। उनका एक फेमस डायलॉग है ‘झकास’, उसको लेकर भी कपूर ने मुकदमा दायर किया है और बैन लगाने का अनुरोध किया है।

बार और बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐक्टर ने यह भी दावा किया है कि उनकी इमेज का मिसयूज करने के लिए जेनेरिक AI टूल का दुरुपयोग किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में ऐक्टर की याचिका पर सुनवाई की, जहां अदालत ने कपूर के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए एक आदेश पारित किया।

अनिल कपूर पर दिल्ली हाईकोर्ट का ये है आदेश

कोर्ट ने कहा कि किसी को भी ऐक्टर कपूर की स्पष्ट सहमति के बिना उसका नाम, इमेज, वाइस, हस्ताक्षर या इससे मिलती-जुलती हुई चीज का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, कोर्ट ने माना कि अभिनेता के पास ‘झखास’ वाक्यांश कहने का एक अनोखा तरीका है, जिसे प्रोटेक्ट किया जाएगा।

First Published : September 20, 2023 | 3:41 PM IST