आयकर अधिनियम के तहत फेसलेस आकलन व्यवस्था की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भेजा है। न्यायालय ने कर विभाग को अतिरिक्त मांग की वसूली से रोक दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
याचिका में फेसलेस आकलन की व्यवस्था को चुनौती देते हुए इसे साफतौर पर मनमाना, अपारदर्शी, प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ और सामान्य रूप से प्रशासनिक कानून के विपरीत व विधि के समक्ष समता के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला बताया है।