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ईडी की 11 दिन की हिरासत में दीपक कोछड़

Last Updated- December 15, 2022 | 2:27 AM IST

वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में प्रमुख अभियुक्तों में से एक, दीपक कोछड़ को धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायालय ने मुंबई में मामले की सुनवाई के बाद 19 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने सोमवार रात कोछड़ को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने रिमांड आवेदन में कहा कि सितंबर 2019 में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन इंटरनैशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (वीआईईएल) को 300 करोड़ रुपये कर्ज दिया, जब उनकी पत्नी आईसीआईसीआई बैंक में कर्ज जारी करने वाली समिति की चेयरमैन थीं। वीआईईएल वीडियोकॉन समूह की सहायक इकाई है।
ईडी ने रिमांड आवेदन में आगे कहा कि कर्ज दिए जाने के तुरंत बाद वीआईईएल ने नूपावर रिन्यूएबल्स के खाते में 64 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, जिसका नियंत्रण व मालिकाना अभियुक्त दीपक कोछड़ के पास है।
एजेंसी के मुताबिक ‘कोछड़ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि तमाम अहम बातें उनके सामने रखी गईं और ऐसे में उन्हें हिरासत में लेकर जांच करना जरूरी है।’ रिमांड का आदेश जारी करते समय न्यायालय ने पाया कि ऐसे ‘तमाम रिकॉर्डों की जांच करनी है, जिसके लिए हिरासत जरूरी है। यह एक आर्थिक अपराध है, जिसमें कुछ अलग तरीके के जांच की जरूरत है।’
बहरहाल सुनवाई के दौरान कोछड़ के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि यह अवैध हिरासत है, धनशोधन का मामला नहीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी 12 बार जांच में शामिल हुआ और संबंधित दस्तावेज भी पेश किए। न्यायालय ने परिवार के सदस्यों से मिलने के कोछड़ के आवेदन को भी खारिज कर दिया। बहरहाल हिरासत के दौरान उन्हें वकीलों से 15 मिनट के लिए मिलने की अनुमति होगी, जिसके लिए पहले जांच अधिकारी को सूचना देनी होगी।
सूत्रों ने कहा कि कोछड़ के परिवार के सदस्यों से भी इस सप्ताह पूछताछ की जा सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी दोनों ही 1,875 करोड़ रुपये के 6 कर्ज की जांच कर रही हैं।

First Published - September 8, 2020 | 11:22 PM IST

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