दिल्ली में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार से एंटी डस्ट (धूल रोधी) अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 6 नवंबर तक चलाया जाएगा। निर्माण स्थलों पर निर्माण संबंधी 14 एंटी डस्ट नियमों को लागू करना जरूरी है। इस अभियान के तहत 586 टीमों का गठन किया गया है। जिसमें डीपीसीसी की 33 टीमें शामिल हैं। निर्माण स्थलों पर नियमों का उल्लंघन होने पर 10 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 30 सितंबर को शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है। जिसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। हमने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है, जहां से इसकी निगरानी की जाएगी।
अब गुरुवार से एंटी डस्ट अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए 586 टीमों का गठन किया है जिसमें 12 संबंधित विभागों की टीमें शामिल हैं। ये टीम निर्माण स्थलों का दौरा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो।
पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि जो भी निर्माण स्थल धूल नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नियम के उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) के दिशा निर्देशों के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन पर इससे अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ज्यादा उल्लंघन होगा तो निर्माण स्थल को बंद कर दिया जाएगा।