केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए एक बड़ा फैसला किया है। अब इस योजना में अपने विकल्प चुनने की समय सीमा 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले इस योजना में विकल्प चुनने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 थी। बाद में इसे 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। अब इसे और बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि UPS पेंशन योजना के सदस्य अपने पेंशन विकल्प चुनने के लिए अब और समय ले सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि UPS योजना में हाल ही में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:
स्विच ऑप्शन: अब आप अपने निवेश को एक योजना से दूसरी योजना में बदल सकते हैं।
इस्तीफा देने पर लाभ: अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो उसे अब कुछ अतिरिक्त लाभ मिलेंगे।
अनिवार्य सेवा समाप्ति: नौकरी में बदलाव या सेवा समाप्त होने पर भी पेंशन विकल्प सुरक्षित रहेंगे।
टैक्स में छूट: अब पेंशन से जुड़ी बचत पर टैक्स में लाभ मिलेगा।
इन नए बदलावों के बाद मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों को पर्याप्त समय देने के लिए समय सीमा बढ़ाई है। ताकि हर कर्मचारी सोच-समझकर सही विकल्प चुन सके।
साथ ही, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को यह निर्देश दिया गया है कि वह सभी सिस्टम में जरूरी बदलाव करे और अपने रिकॉर्ड को अपडेट करे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी कर्मचारी आसानी से अपने पेंशन विकल्प चुन सकें।