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138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को बदलने वाला Telecom Bill 2023 लोकसभा में पेश

विधेयक में टेलीकॉम रेगुलेटरी संस्था ‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण’ (TRAI) के अधिकार क्षेत्र में फेरबदल के प्रावधान शामिल किये गये हैं।

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भाषा   
Last Updated- December 18, 2023 | 3:18 PM IST

सरकार ने 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलने से संबंधित भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2023 (Telecom Bill 2023) को सोमवार को लोकसभा में पेश किया।

विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच Telecom Bill 2023 लोकसभा में पेश

संचार, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच यह विधेयक पेश किया। इस विधेयक के जरिये सरकार नया टेलीकॉम कानून बनाने का प्रस्ताव कर रही है, जो टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की जगह लेगा।

बिल को अगस्त में मंत्रिमंडल से मिली थी मंजूरी

इस विधेयक को मंत्रिमंडल ने अगस्त में मंजूरी दी थी। इस मसौदा कानून के जरिये टेलीकॉम कंपनियों के लिए कई अहम नियम सरल तो होंगे ही, इसके जरिये सेटेलाइट सेवाओं के लिए भी नये नियम लाये जाएंगे।

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बिल में TRAI के अधिकार क्षेत्र में फेरबदल के प्रावधान शामिल

विधेयक में टेलीकॉम रेगुलेटरी संस्था ‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण’ (TRAI) के अधिकार क्षेत्र में फेरबदल के प्रावधान शामिल किये गये हैं। टेलीकॉम विधेयक के मसौदे में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओवर-द-टॉप (OTT) या इंटरनेट आधारित कॉलिंग एवं मैसेजिंग ऐप्स को टेलीकॉम की परिभाषा के तहत लाने का प्रस्ताव दिया गया था।

बिल को ‘मनी बिल’ के रूप में पेश किये जाने पर BSP ने जताया विरोध

हालांकि, बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद ऋतेश पांडेय ने विधेयक को ‘मनी बिल’ के रूप में पेश किये जाने का सदन में विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक को राज्यसभा के सूक्ष्म परीक्षण से बचाने के लिए इसे ‘मनी बिल’ के रूप में पेश कर रही है।

First Published : December 18, 2023 | 3:18 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)