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भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जनरल टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा सरल बना दिया है। अब लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि UTS (Unreserved Ticketing System) ऐप के जरिए आप सिर्फ कुछ मिनटों में ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इस नई सुविधा के आने से यात्रियों का काफी समय बच जाता है।
हालांकि, जनरल टिकट बुक करते समय यात्रियों को टिकट की वैलिडिटी से जुड़े नियम के बारें में पता होना जरूरी है। अगर आप भी इस नियम के बारे में नहीं जानते, तो यह खबर आपके काम की है।
अगर आप रेलवे का ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करते हैं, तो उसकी वैलिडिटी पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। रेलवे नियमों के मुताबिक, ऑनलाइन बुक किया गया जनरल टिकट सिर्फ 3 घंटे तक मान्य रहता है। इसका मतलब है कि टिकट बुकिंग के 3 घंटे के भीतर आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होगी।
अगर आप टिकट की वैलिडिटी खत्म होने के बाद यात्रा करते हैं, तो आपका टिकट अवैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ट्रेन में आपकी यात्रा बिना टिकट मानी जाएगी। इस पर TTE (ट्रेन टिकट परीक्षक) आप पर जुर्माना लगा सकता है।
अगर आप तय समय सीमा के बाद यात्रा शुरू करते हैं, तो आपको 250 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही, आपको उस स्टेशन से पूरा किराया भी चुकाना होगा, जहां से ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की थी।
अगर आप ऑनलाइन जनरल टिकट बुक कर रहे हैं, तो यात्रा हमेशा तय समय सीमा के भीतर शुरू करें। ऐसा करने से आप जुर्माने से बच सकते हैं और आपका सफर भी आरामदायक रहेगा।
रेलवे ने यह नियम यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया है।
समय सीमा खत्म होने के बाद यात्रा करने पर आपको 250 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, आपको उस स्टेशन से किराया भी चुकाना होगा जहां से ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की थी।समय पर करें यात्राअगर आप ऑनलाइन जनरल टिकट बुक कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यात्रा तय समय सीमा के भीतर शुरू करें। इससे आप न केवल जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि आपका सफर भी आरामदायक होगा। रेलवे का यह नियम यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए है।