जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत लागू प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
मणिपुर में तीन मई को बहुसंख्यक मेइती और अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद मणिपुर के कई हिस्सों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां लागू की गई थीं।
इंफाल पश्चिम के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एन जॉनसन मीतेई की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, “इंफाल पश्चिम जिले के सभी क्षेत्रों में आम लोगों के घरों से बाहर निकलने पर लगाए गए प्रतिबंध में रविवार दो जुलाई को सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक ढील दी जाएगी।”
अधिसूचना के मुताबिक, जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
इसमें कहा गया है कि लोगों को दवाओं और भोजन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की सुविधा देने के लिए भी प्रतिबंध में ढील देना आवश्यक है।