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ITR Filing: टैक्स रिटर्न देर से दाखिल करना पड़ा महंगा, दो ज्वेलरी फर्म के निदेशकों को 6 माह की सजा

बता दें कि यह पूरा मामला 2018 में शुरू हुआ, जब आईटी विभाग ने करों का भुगतान करने में विफल रहने पर निदेशकों को कारण बताओ नोटिस भेजा।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- June 12, 2023 | 5:07 PM IST

दो अलग-अलग ज्वेलरी फर्म के दो निदेशकों को समय पर आयकर फाइलिंग जमा नहीं करने पर 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मुंबई की स्थानीय अदालत ने देरी से टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दो मामले में झावेरी बाजार स्थित दो ज्वेलरी फर्म के निदेशकों को सजा सुनाई है।

सलोनी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जितेंद्र जैन और येलो ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक किरण जैन को समय पर ITR दाखिल नहीं करने और लगभग 4.50 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के आरोपों को लेकर सजा सुनाई गई है।

आयकर विभाग ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, येलो ज्वैलर्स को एसेसमेंट ईयर 2014-15 में 1.53 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। इस हिसाब से कंपनी को 52.77 लाख रुपये का टैक्स चुकाना था। वहीं, सलोनी ज्वैलर्स को 10.75 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और इस आधार पर 3.91 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाना था, जो दोनों कंपनी ने नहीं किया।

बता दें कि यह पूरा मामला 2018 में शुरू हुआ, जब आईटी विभाग ने करों का भुगतान करने में विफल रहने पर निदेशकों को कारण बताओ नोटिस भेजा। अदालत में गवाही देने वाली किरण जैन के अनुसार, प्रासंगिक वर्ष में कंपनी का लाभ कम हो गया था, जिसने उन्हें कठिन वित्तीय स्थिति में डाल दिया और उन्हें संबंधित वर्ष के लिए रिपोर्ट दर्ज करने और आयकर का भुगतान करने से रोक दिया।

First Published : June 12, 2023 | 4:49 PM IST