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EPFO का कंपनियों को बड़ा मौका, बिना सरकारी मंजूरी वाले PF ट्रस्ट को वैलिड करने के लिए आई नई योजना

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EPFO ने बिना सरकारी मंजूरी के चल रहे PF ट्रस्टों को वैलिड बनाने के लिए छह महीने की एमनेस्टी स्कीम शुरू कर कंपनियों को बड़ी राहत दी है

Last Updated- July 12, 2026 | 1:36 PM IST
EPFO
प्रतीकात्मक तस्वीर | फोटो क्रेडिट: Adobe Stock

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उन कंपनियों को एक बड़ा और आखिरी मौका दिया है जो बिना सरकारी मंजूरी के अपना खुद का PF ट्रस्ट चला रही हैं। EPFO ने ऐसे ट्रस्टों के स्टेटस को कानूनी तौर पर सही करने के लिए ‘एमनेस्टी स्कीम, 2026’ की शुरुआत की है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले EPFO ने साफ किया है कि यह योजना केवल छह महीने के लिए खुली है। इसका नोटिफिकेशन 29 जून 2026 को जारी किया गया था, जिसके बाद अब कंपनियां अगले छह महीने तक इसके तहत आवेदन कर सकती हैं। सरकार ने एम्प्लॉयर्स, स्टेकहोल्डर्स और आम जनता से इस मौके का फायदा उठाने की अपील की है।

दरअसल, फाइनेंस एक्ट 2026 के जरिए इनकम टैक्स के नियमों को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, 1952 के तहत ला दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट के तहत PF ट्रस्ट की मान्यता अब केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्हें EPF एक्ट की धारा 17 के तहत छूट मिली हुई है। ऐसे में जिन कंपनियों के पास औपचारिक सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है, उन्हें पुराना स्टेटस वैलिड कराने के लिए यह एमनेस्टी स्कीम लाई गई है।

इसके तहत कंपनियों को EPF एक्ट की धारा 17 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की धारा 143 के तहत पिछली तारीख से (रेट्रोस्पेक्टिव) छूट मिल जाएगी।

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कौन ले सकता है फायदा और क्या मिलेंगे रिलीफ?

यह योजना मुख्य रूप से उन कंपनियों के लिए है जिनके पास इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त PF ट्रस्ट तो है, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार से इसके लिए कोई औपचारिक छूट पत्र या नोटिफिकेशन नहीं मिला है। इसमें वो कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं जो अब एक अन-एग्जेंप्टेड (बिना छूट वाली) कंपनी के तौर पर अपना कंप्लायंस शुरू कर चुकी हैं या आगे ऐसा करने की सोच रही हैं।

इसके अलावा, जो कंपनियां सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आगे भी एग्जेंप्टेड ट्रस्ट के रूप में काम जारी रखना चाहती हैं, वे भी आवेदन कर सकती हैं।

योजना के तहत कंपनियों को कई बड़ी राहतें मिल रही हैं:

  • शुरुआत से मान्यता: ट्रस्ट को उसकी स्थापना के दिन से लेकर तय कट-ऑफ तारीख तक पिछली तारीख से कानूनी मान्यता और छूट का दर्जा मिल जाएगा।
  • नियमों में छूट: सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत जरूरी कम से कम कर्मचारियों की संख्या और कॉर्पस साइज (फंड का आकार) जैसे नियमों से छूट मिलेगी। साथ ही तीन साल के पुराने कंप्लायंस की शर्त को भी पूरा मान लिया जाएगा।
  • पेंडिंग केस और पेनल्टी खत्म: बकाए, हर्जाने और ब्याज से जुड़े जितने भी लंबित (पेंडिंग) मामले हैं, उन्हें वापस ले लिया जाएगा, बशर्ते कर्मचारियों के खातों में तय सरकारी दरों के बराबर या उससे बेहतर ब्याज और योगदान दिया गया हो। पुराने बंद हो चुके फैसलों को भी अमान्य मान लिया जाएगा।

कंपनियां इस योजना का फायदा उठाने के लिए केंद्र सरकार के नाम एक औपचारिक आवेदन तैयार कर अपने संबंधित EPFO क्षेत्रीय कार्यालय (रीजनल ऑफिस) को ईमेल कर सकती हैं। इसके अलावा अपनी इच्छा जताते हुए एक ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ rc.exemption@epfindia.gov.in पर भी ईमेल किया जा सकता है। आगे की पूरी प्रक्रिया और मार्गदर्शन के लिए EPFO का क्षेत्रीय कार्यालय कंपनियों की मदद करेगा।

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First Published - July 12, 2026 | 1:36 PM IST

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