प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें आम आदमी पार्टी (आप) को भी बतौर आरोपी नामजद किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि यहां कि एजेंसी ने विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दाखिल की और आरोपी के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने का अनुरोध किया। संघीय एजेंसी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक 55 वर्षीय केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था और इस समय वह अंतरिम जमानत पर हैं।
इस मामले में ईडी द्वारा दाखिल यह आठवां आरोप पत्र है और वह अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले सप्ताह इसी तरह का आरोप पत्र ईडी ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता एवं अन्य चार अन्य के खिलाफ दाखिल किया था। ईडी ने इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को आबकारी नीति ‘घोटाले का सरगना और मुख्य षडयंत्रकारी’ करार दिया था।
गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित
उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दे दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।