facebookmetapixel
सस्ते आयात, डंपिंग से देश के स्टील सेक्टर को नुकसान; नीतिगत समर्थन की जरूरत: RBIसोशल मीडिया पर AI कंटेंट पर सख्ती, लेबलिंग और वेरिफिकेशन अनिवार्य; MeitY ने जारी किया मसौदा नियमभारत बनेगा AI कंपनियों का नया ठिकाना, OpenAI और Anthropic करेंगी भर्ती और ऑफिस की शुरुआतIndia-US Trade Deal: 50% से 15% होगा टैरिफ! ट्रंप देंगे बड़ा तोहफा, जल्द फाइनल हो सकती है डीलMajhi Ladki Bahin Yojana: महिलाओं की स्कीम में 12 हजार पुरुषों को मिला फायदा! चौंकाने वाला खुलासाTata Motors CV की लिस्टिंग डेट पर बड़ा अपडेट! दिसंबर से बाजार में शुरू हो सकती है ट्रेडिंगTata Trusts: कार्यकाल खत्म होने से पहले वेणु श्रीनिवासन बने आजीवन ट्रस्टी, अब मेहली मिस्त्री पर टिकी निगाहेंMidwest IPO: 24 अक्टूबर को होगी लिस्टिंग, ग्रे मार्केट से मिल रहे पॉजिटिव संकेत; GMP ₹100 पर पंहुचाUpcoming IPOs: आईपीओ मार्केट में फिर गर्माहट, सेबी ने ₹3500 करोड़ के सात नए आईपीओ को दी मंजूरीसत्य नडेला की कमाई बढ़कर हुई ₹800 करोड़, 90% हिस्सा सिर्फ शेयरों से

Delhi: आसानी से मिलेगी DPCC से एनओसी, रेस्तरां व होटल कारोबार करना होगा आसान

Last Updated- January 17, 2023 | 5:34 PM IST
Ind vs Pak Match: Hotel owners brawl in Ahmedabad, room rent of 5000 reaches up to 1 lakh
Creative Commons license

दिल्ली में रेस्तरां व होटल क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लाइसेंस मंजूरी लेना आसान कर दिया गया है। इसके तहत उद्यमियों के आवेदनों का निपटारा एक समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। तय समय सीमा के भीतर नियम अनुरूप आवेदन के दस्तावेजों पर अधिकारियों द्वारा निर्णय न लेने पर आवेदन को डीम्ड अप्रूवल (स्वत:मंजूरी) मिल जाएगा।

लाइसेंस प्रक्रिया होगी आसान

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल के निर्देश पर रेस्तरां व होटल उद्योग को कारोबारी सुगमता प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों की एक बैठक हुई थी। जिसमें ईटिंग, लॉजिंग/बोर्डिंग इस्टेबलिशमेंट (eating, lodging/boarding establishment) को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के यूनीफाइड पोर्टल के तहत लाइसेंस को मंजूरी देने को सरल, संक्षिप्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने पर चर्चा की गई।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मिलेगा 10 दिन

साथ ही लाइसेंस के आवेदन का निपटारा करने के लिए एक समय सीमा तय की गई है। इसके तहत लाइसेंस के लिए आवेदन के दस्तावेजों की जांच 10 दिन के भीतर करनी होगी। दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर आवेदक को इसे दूर करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि आवेदक 15 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने में विफल रहता है, तो आवेदन सिस्टम द्वारा स्वत: अस्वीकृत होना चाहिए और इसकी सूचना के लिए एक एसएमएस/ईमेल आवेदक के पास स्वत: ही जाना चाहिए कि उसकी कमियों को दूर न करने के कारण उसके आवेदन को निरस्त कर दिया गया और यदि वह चाहे तो पूरे दस्तावेजों के साथ नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

यह भी पढ़ें: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर RBI ने चेताया, राज्यों के लिए खड़ी हो सकती है परेशानी

निर्णय न लेने पर मिल जाएगा डीम्ड अप्रूवल

DPCC को आवेदकों को जरूरी एनओसी दस्तावेजों में कमियां दूर होने के 21 दिन के बाद जारी करनी होगी। अगर आवेदन के सभी दस्तावेज पूर्ण और सही हैं तो 21 दिन के भीतर आवेदन पर निर्णय नहीं होने पर इसे स्वत: मंजूर माना जाएगा और इस संबंध में सिस्टम स्वत: अनुमति आवेदक को भेज देगा। अधिकारी ने कहा कि आवेदन के निपटारे के लिए तय की गई समय-सीमा का अनुपालन करने में विफल रहने पर संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी।

First Published - January 17, 2023 | 5:34 PM IST

संबंधित पोस्ट