दिल्ली में रेस्तरां व होटल क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लाइसेंस मंजूरी लेना आसान कर दिया गया है। इसके तहत उद्यमियों के आवेदनों का निपटारा एक समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। तय समय सीमा के भीतर नियम अनुरूप आवेदन के दस्तावेजों पर अधिकारियों द्वारा निर्णय न लेने पर आवेदन को डीम्ड अप्रूवल (स्वत:मंजूरी) मिल जाएगा।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल के निर्देश पर रेस्तरां व होटल उद्योग को कारोबारी सुगमता प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों की एक बैठक हुई थी। जिसमें ईटिंग, लॉजिंग/बोर्डिंग इस्टेबलिशमेंट (eating, lodging/boarding establishment) को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के यूनीफाइड पोर्टल के तहत लाइसेंस को मंजूरी देने को सरल, संक्षिप्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने पर चर्चा की गई।
साथ ही लाइसेंस के आवेदन का निपटारा करने के लिए एक समय सीमा तय की गई है। इसके तहत लाइसेंस के लिए आवेदन के दस्तावेजों की जांच 10 दिन के भीतर करनी होगी। दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर आवेदक को इसे दूर करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि आवेदक 15 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने में विफल रहता है, तो आवेदन सिस्टम द्वारा स्वत: अस्वीकृत होना चाहिए और इसकी सूचना के लिए एक एसएमएस/ईमेल आवेदक के पास स्वत: ही जाना चाहिए कि उसकी कमियों को दूर न करने के कारण उसके आवेदन को निरस्त कर दिया गया और यदि वह चाहे तो पूरे दस्तावेजों के साथ नए सिरे से आवेदन कर सकता है।
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DPCC को आवेदकों को जरूरी एनओसी दस्तावेजों में कमियां दूर होने के 21 दिन के बाद जारी करनी होगी। अगर आवेदन के सभी दस्तावेज पूर्ण और सही हैं तो 21 दिन के भीतर आवेदन पर निर्णय नहीं होने पर इसे स्वत: मंजूर माना जाएगा और इस संबंध में सिस्टम स्वत: अनुमति आवेदक को भेज देगा। अधिकारी ने कहा कि आवेदन के निपटारे के लिए तय की गई समय-सीमा का अनुपालन करने में विफल रहने पर संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी।