BHIM Aadhaar Pay: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने एक परिपत्र के जरिये नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उसके अनुसार भीम आधार पे के लिए किसी व्यापारी को जोड़ने पर उसके ब्योरे को सत्यापित करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी।
एनपीसीआई ने कहा है, ‘भीम आधार पे के लिए व्यापारियों का अधिग्रहण, प्रबंधन और निगरानी करने का दायित्व अधिग्रहण करने वाले बैंकों का है। अधिग्रहण करने वाले बैंक सीधे या एग्रीगेटर अथवा साझेदारों के जरिये अपने साथ जुड़े व्यापारियों के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे।’
एनपीसीआई की वेबसाइट के अनुसार, भीम आधार पे व्यापारियों को आधार प्रमाणीकरण के जरिये काउंटर पर ग्राहकों से डिजिटल भुगतान लेने में सक्षम बनाता है। एनपीसीआई ने व्यापारियों का प्रबंधन करते वक्त बैंकों की प्रमुख जिम्मेदारियों और जवाबदेही तय करने के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए हैं।
एनपीसीआई आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) का उपयोग कर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को कम करने लिए सलाह जारी कर रहा है। इसने सदस्यों को व्यापारियों को जोड़ते वक्त उचित व्यापारी श्रेणी कोड (एमसीसी) जारी करने की भी सलाह दी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि बीएपी सेवा के व्यापारियों पर नकद निकासी लेनदेन की अनुमति नहीं है और बैंकों को ऐसे व्यापारियों की भी निगरानी करनी है।