वित्त-बीमा

FEMA में होगा बदलाव: 10% हिस्सेदारी के बाद FPI को FDI में बदलने की मिल सकती है अनुमति

यह कदम उन विदेशी निवेशकों की मांग के जवाब में उठाया जा रहा है, जो 10 प्रतिशत सीमा पार करने पर मौजूदा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाना चाहते हैं।

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श्रीमी चौधरी   
Last Updated- August 22, 2024 | 7:13 PM IST

सरकार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नियमों में बदलाव करने की योजना बना रही है, ताकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी पार करने पर आसानी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में बदल सकें। यह कदम उन विदेशी निवेशकों की मांग के जवाब में उठाया जा रहा है, जो 10 प्रतिशत सीमा पार करने पर मौजूदा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाना चाहते हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “फिलहाल, FEMA के तहत सख्त नियम हैं, जो किसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) को एक ही कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी खरीदने से रोकते हैं, जबकि FDI नियम कई क्षेत्रों में 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति देते हैं।”

उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों का विभाग (DEA) इस मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रहा है, ताकि ऐसे निवेशकों की चिंताओं को दूर किया जा सके।

FPI से FDI में बदलाव के दौरान कुछ समस्याओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जब FPI को FDI में बदला जाता है, तो कस्टोडियन को अलग-अलग सुरक्षा और डिपॉजिटरी खाते खोलने पड़ते हैं, जिससे रिपोर्टिंग में जटिलताएं और गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसके अलावा, FDI में बदलने के बाद टैक्स का नियम भी स्पष्ट नहीं है, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई है।

FPI से FDI में बदलाव के दौरान कंपनियों के कामकाज में भी कई चुनौतियां आती हैं, जिन पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा, जब एक से ज्यादा डिपॉजिटरी प्रतिभागी (DDP) शामिल होते हैं, तो उनकी भूमिका को लेकर भी उलझन रहती है।

अधिकारी ने कहा, “इन समस्याओं से साफ होता है कि FPI से FDI में आसानी से बदलाव के लिए साफ और सरल दिशा-निर्देशों की जरूरत है।” उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को आसान बनाने और FPI को FDI के बराबर लाने के लिए बातचीत चल रही है।

मौजूदा नियम

वर्तमान नियमों के अनुसार, अगर कोई FPI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) तय सीमा से अधिक निवेश करता है, तो उसे अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी को बेचने का विकल्प मिलता है। यह बिक्री व्यापार के निपटारे की तारीख से पांच कारोबारी दिनों के भीतर करनी होती है।

अगर FPI यह हिस्सेदारी नहीं बेचता है, तो उस FPI और उसके निवेश समूह का पूरा निवेश FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) माना जाएगा। इसके बाद, वह FPI और उसका निवेश समूह उस कंपनी में आगे और पोर्टफोलियो निवेश नहीं कर पाएंगे।

FPI को अपने कस्टोडियन के माध्यम से इस बदलाव की जानकारी डिपॉजिटरी और संबंधित कंपनी को देनी होती है, ताकि व्यापार के निपटारे की तारीख से सात कारोबारी दिनों के भीतर उनके रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव किए जा सकें। FPI द्वारा हिस्सेदारी की बिक्री और FPI निवेश को FDI के रूप में बदलना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगा।

अगर FPI द्वारा तय सीमा का उल्लंघन होता है, लेकिन उस हिस्सेदारी को बेचा जाता है या तय समय के भीतर FDI में बदल दिया जाता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा था कि FDI और विदेशी निवेश के नियमों को सरल बनाया जाएगा। इसके बाद, इस महीने की शुरुआत में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने FEMA के नियमों में कुछ बदलाव किए, जिनमें सीमा पार शेयर अदला-बदली को आसान बनाना भी शामिल है। इस बदलाव का उद्देश्य भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद करना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ विलय, अधिग्रहण और अन्य रणनीतिक पहलों को बढ़ावा मिल सके।

First Published : August 22, 2024 | 7:13 PM IST