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सुरक्षा बीमा दावों की समयसीमा बढ़ाने की योजना, सभी अनौपचारिक कामगारों को बीमा कवर

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तमाम राज्यों को अभी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, जो दावों को आगे बढ़ाने और उन्हें स्वीकार करने का काम करेंगे

Last Updated- April 21, 2024 | 10:42 PM IST
Insurers can deny health claims for alcohol-related hospitalisation

केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत जीवन और दुर्घटना बीमा कवर का दावा करने की समय सीमा बढ़ाने पर काम कर रही है। सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी।

पिछले साल अगस्त में श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा पोर्टल ई- श्रम पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण की सुविधा शुरू की थी। इसमें अगस्त 2021 और मार्च 2022 के बीच दायर किए गए दावों व बीमा कवर का लाभ मिलना था।

दिशानिर्देश के मुताबिक ई-श्रम पोर्टल पर अगस्त 2021 के बाद और मार्च 2022 के बीच ई श्रम पर पंजीकृत मामलों को ही भुगतान के योग्य माना गया था। इस सुविधा के तहत दावे दाखिल करने की अंतिम तिथि पिछले महीने खत्म हो गई थी।

उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी ने कहा, ‘तमाम राज्यों को अभी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, जो दावों को आगे बढ़ाने और उन्हें स्वीकार करने का काम करेंगे। साथ ही इस सुविधा के तहत दाखिल किए गए दावों की संख्या पूरे देश में कम रही है। इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, इसे देखते हुए सरकार इस सुविधा की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे कोविड के दौरान कठिनाइयों से गुजरे लोगों को कुछ राहत मिल सके।’

अगस्त 2021 और मार्च 2022 के बीच करीब 27 करोड़ कामगारों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया था। इस सुविधा के तहत ई-श्रम पोर्टल के तहत एक ऑनलाइन अनुग्रह राशि योजना विकसित की गई है, जिससे मृत्यु या गंभीर दुर्घटना की स्थिति में 2,00,000 रुपये और दुर्घटना की स्थिति में 1,00,000 रुपये दिए जा सकें।

इस दावे की पहल पंजीकृत कामगार द्वारा खुद की जा सकती है, अगर वह अक्षम हुआ है और मृत्यु की स्थिति में कामगार का कानूनी उत्तराधिकारी दावे की पहल कर सकता है।

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First Published - April 21, 2024 | 10:42 PM IST

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