भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों और कारोबारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जमा एवं निकासी से जुड़े लेनदेन समेत अपने ज्यादातर कामकाज बंद करने के लिए 15 मार्च तक की मोहलत दे दी है। इससे उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने में सहूलियत होगी। इस बीच पेटीएम की प्रवर्तक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नोडल खातों को ऐक्सिस बैंक में स्थानांतरित कर दिया है।
बैंकिंग नियामक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों और आम लोगों की सुविधा के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची भी जारी की है। इसमें कई बिंदुओं पर स्थिति साफ की गई है। अगर पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल किसी अन्य बैंक खाते से जुड़ा हुआ है तो वह आगे भी पहले की तरह काम करता रहेगा। मगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े क्यूआर कोड, पीओएस, साउंडबॉक्स पर 15 मार्च के बाद लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च के बाद यूपीआई सहित किसी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा। पहले इसकी समयसीमा 29 फरवरी तय की गई थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को प्रवर्तन एजेंसियों या न्यायिक अधिकारियों द्वारा फ्रीज किए गए खातों को छोड़कर अपने सभी खातों और वॉलेट्स से अपनी समूची उपलब्ध राशि निकालने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कहा है कि स्वचालित स्वीप-इन, स्वीप-आउट सुविधा के तहत साझेदार बैंकों में ग्राहकों की जमा राशि की निकासी की सुगम व्यवस्था करे। नियामक ने स्पष्ट किया कि रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन सुविधा 15 मार्च के बाद भी जारी रहेगी।
इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक अपने खातों (बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड, फास्टैग, नैशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) से शेष राशि की निकासी या उपयोग 15 मार्च के बाद भी कर सकेंगे। यह सुविधा तभी तक उपलब्ध होगी, जब तक संबंधित खाते में पैसा रहेगा। 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक अपने खाते में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे।
ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को सुझाव दिया है कि वे असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक के साथ वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ग्राहक 15 मार्च के बाद वेतन और पेंशन भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में जमा नहीं कर पाएंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिये मासिक किस्त या ओटीटी सबस्क्रिप्शन का भुगतान करने वाले ग्राहकों को भी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट रखने वाले ग्राहक 15 मार्च के बाद भी वॉलेट में राशि उपलब्ध रहने तक उसका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं मगर उसमें रकम जमा नहीं कर सकते। फास्टैग पर आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के फास्टैग में शेष राशि रहने तक टोल का भुगतान करने के लिए उनका उपयोग जारी रख सकता है। लेकिन 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से जारी फास्टैग में और पैसे डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।