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Aadhaar-PAN Linking: अभी तक नहीं किया लिंक? 1 जनवरी से आपका PAN कार्ड होगा बेकार!

इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN और Aadhaar लिंक न होने पर 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड डीएक्टिव कर दिया जाएगा।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- November 04, 2025 | 3:19 PM IST

Aadhaar-PAN Linking: अगर आपने अभी तक अपने PAN कार्ड को अपने Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो ध्यान दें। इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN और Aadhaar लिंक न होने पर 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड डीएक्टिव कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे, बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे।

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PAN कार्ड हर नागरिक के लिए जरूरी है। यह न सिर्फ टैक्स फाइलिंग के लिए आवश्यक है, बल्कि बैंकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी लेनदेन और बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए भी जरूरी होता है। इसलिए PAN कार्ड के डीएक्टिव होने से आपकी वित्तीय योजना प्रभावित हो सकती है।

ऐसे करें PAN और Aadhaar को लिंक:

  1. इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर “Link Aadhaar” ऑप्शन चुनें।
  3. अपना 10 अंकों का PAN और 12 अंकों का Aadhaar नंबर डालें।
  4. ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करते हुए 1,000 रुपये फीस का भुगतान करें।
  5. सबमिट करने के बाद आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा।

लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें:

  • वेबसाइट पर “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें और PAN व Aadhaar नंबर डालें।
  • SMS के जरिए भी स्टेटस चेक किया जा सकता है। इसके लिए टाइप करें:
    UIDPAN <Aadhaar नंबर> <PAN नंबर> और 567678 या 56161 पर भेजें।
  • आपको तुरंत रिप्लाई में लिंकिंग स्टेटस मिल जाएगा।

ध्यान दें कि ऑनलाइन लिंकिंग के दौरान OTP उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपके Aadhaar से जुड़ा है। इसलिए अब तुरंत PAN और Aadhaar लिंक कर लें, ताकि नए साल की शुरुआत में कोई परेशानी न हो।

First Published : November 4, 2025 | 3:19 PM IST