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Digital Finance ecosystem को लेकर सतर्क हुई सरकार, CCI की भूमिका पर संसदीय समिति तक पहुंची बात

संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 'डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम' की मांग की गई थी।

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रुचिका चित्रवंशी   
निमिष कुमार   
Last Updated- January 26, 2025 | 8:07 PM IST

वित्त पर स्थायी समिति उभरती अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से डिजिटल परिदृश्य में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका पर विचार कर रही है। समिति के अध्यक्ष, सांसद भर्तृहरि महताब ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, “देश में चुनौतियों की संख्या और बाजार में बड़े हितधारकों की भीड़ चिंता का विषय है क्योंकि यह स्टार्टअप को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है।” समिति बड़ी टेक कंपनियों द्वारा बाजार में भीड़भाड़ और स्टार्टअप पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से जुड़े मुद्दों पर गहनता से विचार करेगी। पैनल ने अब तक एक बैठक की है, जिसमें उसने CCI की अध्यक्ष रवनीत कौर के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की। समिति कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्कालीन सचिव मनोज गोविल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के लिए प्रस्तावित पूर्व-नियमों का अध्ययन करेगी। दिसंबर 2022 में, जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ‘डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम’ की मांग की गई थी। इसने प्रस्तावित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में कई स्पष्टीकरण और बदलाव की मांग की थी।

इनमें लेनदेन के सौदे के मूल्य की गणना करने की विधि को निर्दिष्ट करने और कार्टेल को निपटान तंत्र तक पहुँचने की अनुमति देने से लेकर प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार का पता लगाने से पहले CCI और महानिदेशक के लिए प्रभाव आधारित विश्लेषण शुरू करने तक शामिल थे।

सूत्रों ने कहा कि स्थायी समिति की वर्तमान चर्चा में अब तक हुए घटनाक्रमों को ध्यान में रखा जाएगा और इस विषय पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के मसौदे में पूर्व-नियमों का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत डिजिटल कंपनियों को CCI को सूचित करना होगा कि वे कुछ गुणात्मक और मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम (SSDE) के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए मानदंडों को पूरा करती हैं।

अधिकारियों के अनुसार, सरकार प्रस्तावित नियमों के दायरे को केवल कुछ शीर्ष खिलाड़ियों तक सीमित रखना चाहती है और स्टार्टअप को इसके दायरे से बाहर रखना चाहती है।

पिछले साल दिसंबर में सीआईआई ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम में बोलते हुए कौर ने जोर देकर कहा था कि सरकार इस तथ्य के प्रति बहुत सचेत है कि भारत बड़ी संख्या में स्टार्टअप के साथ नवाचार और उद्यमिता का केंद्र है, जबकि यूरोपीय संघ (ईयू) ने इस तरह के कानून बनाए हैं। कौर ने कहा, “हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम बाहर जो कुछ भी करते हैं, उसे एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हैं… हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी भूमिका भारतीय बाजारों में निरंतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए समान अवसर प्रदान करना है।”

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First Published : January 26, 2025 | 8:02 PM IST