वित्त-बीमा

बीमा मध्यस्थों के कमीशन के नए दिशानिर्देशों को केंद्र की मंजूरी

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बीएस संवाददाता
Last Updated- March 28, 2023 | 7:59 PM IST

मध्यस्थों को भुगतान किए जाने वाले कमीशन को लेकर बीमा नियामक के नए नियमों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे बीमा कंपनियों को कमीशन की राशि के बारे में फैसला करने को लेकर ज्यादा स्वायत्तता मिल गई है।

आगामी 1 अप्रैल से कमीशन पर सेगमेंट संबंधी सीमा खत्म हो जाएगी और व्यक्तिगत एजेंटों, कॉरपोरेट एजेंटों आदि मध्यस्थों को भुगतान किया जाने वाला शुल्क बीमा नियामक द्वारा तय किए गए प्रबंधन के व्यय (EoM) की सीमा के आधार पर होगा।

केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा सहित जीवन बीमा उत्पादों के तहत भुगतान किए जाने वाले कमीशन की कुल राशि ईओएम की सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती है, जिसका निर्धारण समय समय पर संशोधित भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कारोबार करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2023 के तहत होता है।

इसी तरह से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों और एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर भुगतान किए जाने वाले कमीशन की कुल राशि समय-समय पर संशोधित भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2023 द्वारा तय ईओएम से ज्यादा नहीं होगी।

First Published : March 28, 2023 | 7:59 PM IST