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एचडीएफसी बैंक के खिलाफ सैट ने किया सेबी का आदेश खारिज

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 9:07 PM IST

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने एचडीएफसी बैंक के खिलाफ बाजार नियामक सेबी के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें नियामक ने शेयर ब्रोकर बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को जब्त करने से संबंधित मामले में बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्राहकों की प्रतिभूतियों के निपटान से जुड़े मुद्दों का समाधान होने तक प्रतिवर्ष सात फीसदी ब्याज के साथ 158.68 करोड़ रुपये एक एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश भी दिया था। सेबी ने ये निर्देश जनवरी, 2021 में जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ एचडीएफसी बैंक सैट में चला गया था।
सैट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि ब्रोकर बीआरएच द्वारा गिरवी रखे शेयरों को जब्त करने का बैंक का फैसला उचित था। बैंक ने सेबी के अंतरिम आदेश में शामिल किसी भी निर्देश का उल्लंघन नहीं किया।    

First Published : February 21, 2022 | 11:23 PM IST