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नए नियम के अनुपालन की तैयारी

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Last Updated- December 11, 2022 | 10:43 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से तय किए गए कार्ड डेटा भंडारण संबंधी नए नियम 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होने जा रहे हैं। ऐसे में इसके लिए एक पखवाड़े से भी कम का समय बचा है। अब नए नियमों को सुगमता पूर्वक अपनाने के केंद्रीय बैंक के आदेश को पूरा करने के लिए इस परितंत्र में मौजूद बैंकों, मर्चेंटों और अन्य साझेदारों में होड़ मची है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आदर्श रूप से इस परितंत्र में मौजूद खिलाडिय़ों को नए नियमों को अपनाने के लिए थोड़े और समय की जरूरत थी लेकिन रिजर्व बैंक के कड़े रुख को देखते हुए वे समयसीमा के भीतर काम को पूरा करने में जुटे हैं।
रिजर्व बैंक के कार्ड डेटा भंडारण नियमों के मुताबिक मर्चेंट, भुगतान एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंक आगे से ग्राहकों के कार्ड के विवरणों को सहेज कर नहीं रख सकते हैं। नए दिशानिर्देशों के तहत केवल कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क ही कार्ड का विवरण रख पाएंगे। मर्चेंट और अन्य निकाय जिन्होंने ग्राहकों के कार्ड का विवरण अब तक सहेज कर रखा है उन्हें इसे समाप्त करना होगा।
काफी सारे मर्चेंटों ने नए नियमों का अनुपालन आरंभ कर दिया है लिहाजा उनमें से कई अपने ग्राहकों से पूछ रहे हैं कि वे अपने कार्ड का विवरण सुरक्षित तरीके से या फिर सांकेतिक तरीके से सहेजना चाहते हैं। टोकनाइजेशन में वास्तविक या स्पष्ट कार्ड नंबर की जगह वैकल्पिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे टोकन कहते हैं। टोकन को एक बार सृजित किए जाने के बाद भविष्य में की जाने वाली ऑनलाइन खरीदारी में वास्तविक कार्ड नंबर की जगह टोकनाइज्ड कार्ड विवरण का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्राहकों को अपने कार्ड के टोकनाइज्ड कराने के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
उल्लेखनीय है कि ग्राहकों के लिए कार्ड को टोकनाइज्ड कराना अनिवार्य नहीं है। यदि उनका कार्ड टोकनाइज्ड नहीं है तो जनवरी के बाद से कार्डधारक को अपने ऑनलाइन लेनदेन को पूरा करने के लिए हर बार पूरा कार्ड नंबर, सीवीवी और कार्ड निरस्त होने की तारीख भरना होगा। यानी कि यदि कोई ग्राहक अपने कार्ड को टोकनाइज्ड नहीं कराता है तब भी वह सौदा कर सकता है लेकिन वह निर्बाध या एक क्लिक पर पूरा नहीं होगा।
बिजनेस स्टैंडर्ड के एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्सिस बैंक में कार्ड और भुगतान के ईवीपी और प्रमुख संजीव मोघे ने कहा कि बैंक नए दिशानिर्देशों को पूरी तरह से अपनाने के लिए जरूरी बदलाव करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा, ‘कुछ मर्चेंट पहले ही जरूरी बदलावों को पूरा कर चुके हैं और ग्राहक अपने कार्ड को टोकनाइज करा सकते हैं और अब भी इन मर्चेंटों के पास अपना विवरण सहेज सकते हैं। उम्मीद है कि बाकी मर्चेंट साल के अंत तक जरूरी बदलावों को अपना लेंगे। हम एसएमएस, ईमेल के जरिये अपने ग्राहकों को इसके बारे में सूचित कर रहे हैं और ग्राहाके के लिए विस्तार से इसके लिए एफएक्यू तैयार किया है ताकि उन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी मिल सके।’  
देश का सबसे बड़ा कार्ड जारीकर्ता एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों से संपर्क कर कहा है कि कार्ड की सुरक्षा को बढ़ाने की खातिर रिजर्व बैंक के  आदेश के मुताबिक 1 जनवरी, 2022 से उनके कार्डों का विवरण मर्चेंट की वेबसाइट/ऐप से समाप्त कर दिया जाएगा। भुगतान करने के लिए हर बार उन्हें या तो कार्ड का पूरा विवरण भरना होगा या फिर उन्हें टोकनाइजेशन का विकल्प अपनाना होगा।

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First Published - December 20, 2021 | 11:44 PM IST

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