भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण से संबंधित मानकों का पालन न करने के कारण आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं ग्राहक सेवा से जुड़े मानकों के उल्लंघन और आंतरिक/ऑफिस अकाउंट के अनधिकृत परिचालन के कारण निजी क्षेत्र के एक और बैंक येस बैंक पर 91 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। बैंकिंग नियामक ने सोमवार को यह जानकारी दी।
रिजर्व बैंक के 31 मार्च, 2022 तक के पर्यवेक्षी निरीक्षण में दोनों बैंकों द्वारा उल्लंघन का मामला सामने आया। रिजर्व बैंक ने पाया कि आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ संस्थानों को कुछ परियोजनाओं के लिए परिकल्पित बजट साधनों के बदले या वैकल्पिक बजट संसाधन को देखकर ऋण स्वीकृत किया और परियोजनाओं की व्यवहार्यता और पात्रता सुनिश्चित किए बगैर ऋण दिया कि ऋण भुगतान करने योग्य हैं या नहीं।
वहीं येस बैंक में नियामक ने पाया कि बैंक ने बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस की शर्तें पूरी नहीं कीं। बैंक ने ग्राहकों के नाम पर शून्य बैलेंस के कुछ आंतरिक खाते खोले। यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामी को देखते हुए की गई है और इसका मकसद बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता प्रभावित करना नहीं है।