छोटे कारोबारों के लिए पिछली योजना में आवंटित तीन लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा से कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणग्रस्त उद्यमों को गारंटीशुदा ऋण मुहैया कराए जाएंगे। ‘गारंटीशुदा आपात ऋण सुविधा’ के परिचालन दिशानिर्देश गुरुवार को जारी किए गए। इनमें कहा गया है कि यह योजना उन सभी 26 क्षेत्रों पर लागू होगी, जिनके पिछले बकाया 29 फरवरी, 2020 को 50 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के बीच थे और जिन्हें समाधान ढांचे एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर केवी कामत समिति ने चिह्नित किया है। यह योजना 31 मार्च या तब तक लागू रहेगी, जब तक योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाएंगे। इसमें आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना 1.0 और 2.0 दोनों शामिल होंगी।
